ग्वालियर। Saurabh Sharma Case Update: आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गयी है। ग्वालियर की सिरोल थाना पुलिस ने सौरभ शर्मा और उसकी मां उमा शर्मा के विरुद्ध धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। उप परिवहन आयुक्त किरण कुमार शर्मा के आवेदन पर ये FIR दर्ज की गई है। परिवहन विभाग में साल 2016 में अनुकम्पा नियुक्ति के दौरान सौरभ और उसकी मां उमा शर्मा ने द्वारा दिए थे। झूठे शपथ पत्र पर ये एफआईआर दर्ज की गयी है।
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दरअसल, शपथ पत्र में सौरभ के बड़े भाई सचिन शर्मा की छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी छुपाई गई थी। परिवहन आयुक्त के निर्देश पर दर्ज कराया गया केस। अनुकम्पा नियमानुसार आश्रितों में से किसी सदस्य के सरकारी नौकरी में नहीं होने की स्थिति में परिवार के एक सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति देने का प्रावधान है।
शपथ पत्र में सचिन का छत्तीसगढ़ के रायपुर में नौकरी करना बताया गया। लेकिन सरकारी नौकरी में नहीं होना भी बताया गया था। सौरभ के पिता राकेश कुमार शर्मा थे स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर। वर्तमान में है सौरभ का बड़ा भाई सचिन शर्मा छत्तीसगढ़ राज्य शासन के वित्त विभाग में प्रतिनियुक्ति पर एंटीकरप्शन ब्यूरो रायपुर में पदस्थ है।
सौरभ शर्मा के खिलाफ किस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है?
सौरभ शर्मा और उनकी मां उमा शर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। यह एफआईआर झूठे शपथ पत्र पर अनुकम्पा नियुक्ति के दौरान दी गई जानकारी पर आधारित है।
सौरभ शर्मा और उनकी मां ने शपथ पत्र में क्या झूठी जानकारी दी थी?
शपथ पत्र में सौरभ के बड़े भाई सचिन शर्मा की छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी को छुपाया गया था, जबकि वह रायपुर में एंटीकरप्शन ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं।
सौरभ शर्मा की अनुकम्पा नियुक्ति में क्या नियम था?
अनुकम्पा नियुक्ति के लिए यह नियम था कि परिवार के किसी सदस्य का सरकारी नौकरी में होना नहीं चाहिए। यदि कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं था, तो परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाती थी।
सौरभ शर्मा का बड़ा भाई सचिन शर्मा किस पद पर कार्यरत हैं?
सचिन शर्मा छत्तीसगढ़ राज्य शासन के वित्त विभाग में प्रतिनियुक्ति पर एंटीकरप्शन ब्यूरो रायपुर में पदस्थ हैं।