HC On TMKOC : 'तारक मेहता..' का कंटेंट यूज करने पर लगी पाबंदी, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, जानें क्या है पूरा मामला

Ankit
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नई दिल्ली : HC On TMKOC : ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ टेलीविजन का एक बेहद पॉपुलर शो है। ये शो पिछले 16 सालों से दर्शकों का मनोरंजन करता आ रहा है। वहीं अब दिल्ली हाइकोर्ट ने ‘तारक मेहता’ को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। शो के मेकर्स, नीला फिल्म प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड ने कहा कि शो का टाइटल, कैरेक्टर, चेहरे, तौर-तरीके, डायलॉग और बाकी चीजें अब कानून के तहत संरक्षित हैं।

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शो के मेकर्स ने लगाया था आरोप

HC On TMKOC :  कुछ महीने पहले शो के मेकर्स ने आरोप लगाया था कि कई वेबसाइट्स ‘तारक मेहता’ के कैरेक्टर, नाम और इमेज का गलत इस्तेमाल कर रही थीं। कई सोशल मीडिया अकाउंट्स, वेबसाइट और यूट्यूब चैनलों की पहचान की गई है, जो अवैध रूप से शो के कैरेक्टर्स का यूज कर रहे हैं। एनिमेशन, डीपफेक, एआई-जेनरेटेड फोटोज और कैरेक्टर्स से जुड़े अश्लील कंटेंट फैलाए जा रहे हैं।

न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने मामले की गंभीरता को पहचानते हुए मेकर्स के हक में फैसला सुनाया। फैसले में यूट्यूब से सभी आपत्तिजनक वीडियो हटाने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया है। अगर 48 घंटे में अश्वील कंटेंट नहीं हटाया गया, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उस लिंक को ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसके लिए कड़ा एक्शन भी लिया जा सकता है।

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शो के प्रोड्यूसर असित मोदी ने जताई खुशी

HC On TMKOC :  ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ के प्रोड्यूसर असित मोदी ने अदालत के फैसले पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा- हम अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा के महत्व को पहचानने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के आभारी हैं। कोर्ट का आदेश एक मजबूत मैसेज देता है। निर्माता के रूप में मैंने हमेशा यकीन किया है कि शो की कहानी का लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है। आदेश से ना सिर्फ हमारी रक्षा हुई, बल्कि इससे शो में शामिल सभी लोगों का हौसला भी बढ़ाया है। मेकर्स ने ये भी कहा कि कोर्ट का आदेश हमें विश्वास दिलाता है कि ‘हमारी क्रिएटिविटी का सम्मान और सुरक्षा की जाएगी।’

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