EPS 95 Pension:- आज की इस खबर में हम आपको भिलाई इस्पात संयंत्र के लगभग 16000 पूर्विकर्मी उच्च पेंशन के लाभ से वंचित रह रहे कर्मचारियों की मांग के बारे में जानकारी देने वाले हैं. जैसा की आपको पता है कि सांसद बघेल की तरफ से एक विज्ञापन सोपा गया है. इस ज्ञापन में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया गया है और मांगों को मानने पर फैसला लिया गया है.
EPS 95 Pension क्या है पूरा मामला
जानकारी देते हुए बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से अंतिम वास्तविक वेतन को पेंशन गणना का आधार बनाना चाहिए, परंतु कर्मचारी भविष्य निधि संगठन रायपुर कार्यालय पुराने प्रावधानों का हवाला देकर उच्च पेंशन देने से इनकार कर रहा है, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करना न केवल न्यायिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन है, बल्कि इस वजह से हजारों वरिष्ठ नागरिकों के साथ भी भेदभाव होगा.
सरकार को करना चाहिए हस्तक्षेप
भूतपूर्व कर्मचारियों ने उच्च पेंशन के लिए 15 लाख से 30 लाख रुपए तक की अंतरिम राशि भविष्य निधि संगठन रायपुर कार्यालय में जमा करवाई, बाद में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से इस राशि को वापस दिया गया और उच्च अधिकारी को पेंशन देने से इनकार कर दिया गया. सांसद बघेल ने इसे सरकारी कर्मचारियों के साथ गंभीर अन्य बताया और कहा कि सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए.
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कर्मचारियों को रखा गया लाभ से वंचित
कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत छूट प्राप्त और गैर छूट प्राप्त ट्रस्टों के बीच भेदभाव का मुद्दा पर भी चर्चा की गई. इस दौरान सांसद की तरफ से जानकारी देते हुए बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सभी ट्रस्टों पर सामान्य नियम लागू होने का आदेश जारी किया गया था, परंतु भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिला अर्थात उन्हें इससे वंचित रखा गया.