मुंबई, नौ अप्रैल (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) के मौजूदा मार्ग के अलावा बाजार-आधारित तंत्र के जरिये तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण के लिए एक मसौदे का बुधवार को प्रस्ताव रखा।
वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 ऐसी परिसंपत्तियां एआरसी को हस्तांतरित करके वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण के लिए एक विशिष्ट रूपरेखा देता है।
तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण में ऐसे लेनदेन शामिल हैं, जहां तनावग्रस्त परिसंपत्तियों में वसूली का जोखिम निवेशकों के बीच वितरित किया जाता है।
आरबीआई ने बुधवार को कहा कि विवेकपूर्ण ढंग से किए गए प्रतिभूतिकरण के जरिये तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का समाधान किया जा सकता है। इससे जोखिम वितरण में सुधार होने और उधारदाताओं के लिए ऐसे जोखिमों से बाहर निकलने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है।
भाषा पाण्डेय प्रेम
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