बरेली (उप्र) 28 मार्च (भाषा) उत्तर प्रदेश में बरेली जिले की एक अदालत ने हत्या के करीब 16 साल पुराने मामले में दो सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 22 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) रीतराम राजपूत ने शुक्रवार को बताया कि अपर जिला सत्र न्यायाधीश (प्रथम) कुमारी अफशां ने घटना के आरोपी दो सगे भाइयों को बृहस्पतिवार को दोषी करार दिया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने दोनों दोषियों पर 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने घटना में नामजद दो अन्य आरोपियों को सूबतों के आधार पर बरी कर दिया।
राजपूत ने बताया कि उन्होंने अदालत में आठ गवाह पेश किए थे। उन्होंने कहा कि अदालत ने सुनवाई के बाद बाबूराम (45) और भगवान दास (38) नामक दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि आरोपी ओमकार एवं हरपाल को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
अधिवक्ता ने बताया कि यह घटना जिले के भमोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत गहरा गांव में 13 मई, 2009 की है, जब एक भोज के दौरान झड़प हुई थी और इसका परिणाम एक 65-वर्षीय व्यक्ति की हत्या के रूप में सामने आया था।
भाषा सं आनन्द सुरेश
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