नयी दिल्ली, 27 मार्च (भाषा) संसद की एक समिति ने विधि आयोग के गठन के छह महीने से अधिक समय बाद भी इसके सदस्यों की नियुक्ति में देरी को लेकर बृहस्पतिवार को विधि मंत्रालय की खिंचाई की।
विधि एवं कार्मिक संबंधी स्थायी समिति ने विधि मामलों के विभाग के लिए अनुदान की मांगों पर अपनी रिपोर्ट में कहा कि सितंबर 2024 में 23वें विधि आयोग के गठन के लिए मंजूरी दी गयी लेकिन आज तक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई है।
संसद में पेश रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे आयोग का प्रभावी कामकाज बाधित होता है, जो कानूनी सुधारों और नीतिगत सिफारिशों में अहम भूमिका निभाता है। इसमें कहा गया है कि समिति आग्रह करती है कि विभाग विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जल्द से जल्द नियुक्ति के लिए आवश्यक कदम उठाए।
रिपोर्ट में कहा गया है कि भविष्य में भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक स्पष्ट समयसीमा की आवश्यकता है।
पिछले विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 को समाप्त हो गया था।
मौजूदा विधि आयोग को देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए अध्ययन तथा रिपोर्ट पेश करने का दायित्व सौंपा गया है।
भाषा अविनाश देवेंद्र
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