सेबी ने संबंधित पार्टी लेनदेन मानकों के अनुपालन की समय सीमा बढ़ाई

Ankit
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नयी दिल्ली, मार्च 21 (भाषा) नियामक सेबी ने शुक्रवार को सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा संबंधित पार्टी लेनदेन की समीक्षा के लिए न्यूनतम जानकारी ऑडिट समिति और शेयरधारकों को देने की समयसीमा तीन महीने तक बढ़ाकर एक जुलाई कर दी।


इससे पहले, ये उद्योग मानक एक अप्रैल, 2025 से प्रभावी होने वाले थे।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक परिपत्र में कहा, ”सेबी को विभिन्न हितधारकों से प्रतिक्रिया मिली है और उन्होंने समयसीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है। इसलिए यह तय किया गया है कि परिपत्र की प्रभावी तारीख एक जुलाई, 2025 होगी।”

उद्योग मानक फोरम (आईएसएफ) में तीन उद्योग निकायों – एसोचैम, सीआईआई और एफआईसीसीआई – के प्रतिनिधि शामिल हैं। आईएसएफ ने ही उद्योग के इन मानकों को तैयार किया था।

सेबी ने पहले इस मुद्दे पर कहा था कि पारदर्शिता, जवाबदेही और शेयरधारकों की मजबूती कॉरपोरेट प्रशासन का आधार है और सूचीबद्ध संस्थाओं को कानून की भावना का पालन सुनिश्चित करना चाहिए और शेयरधारकों को सशक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए।

भाषा पाण्डेय प्रेम

प्रेम



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