सेबी ने फरवरी में स्कोर्स के माध्यम से लगभग 5,000 शिकायतों का निपटान किया

Ankit
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नयी दिल्ली, 17 मार्च (भाषा) पूंजी बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को कहा कि उसने अपने शिकायत निवारण सुविधा मंच ‘स्कोर्स’ के माध्यम से फरवरी में 4,986 शिकायतों का निपटारा किया है।


भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कहा कि फरवरी के अंत तक स्कोर्स पर आठ शिकायतें तीन महीने से अधिक समय से लंबित थीं। इनमें आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, इंडियाबुल्स एआईएफ, इंडियनवेश रेनेसां ट्रस्ट, काइज़न ट्रस्ट और निखिल दयानंद बलजेकर जैसी इकाइयां शामिल हैं।

सेबी के आंकड़ों के अनुसार, 31 जनवरी तक लंबित शिकायतों की संख्या 5,393 थी।

सेबी ने एक सार्वजनिक अधिसूचना में कहा कि फरवरी के दौरान उसे 3,969 नई शिकायतें मिलीं और 28 फरवरी तक कुल 4,376 शिकायतें अनसुलझी रहीं।

सेबी ने बताया कि फरवरी में कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) जमा करने के लिए इकाइयों द्वारा लिया गया औसत समाधान समय आठ दिन था।

उन्नत ‘स्कोर्स 2.0’ ढांचे के तहत, शिकायतें स्वचालित रूप से संबंधित इकाई को भेज दी जाती हैं, जिसे निवेशक को एटीआर जमा करने के लिए 21 दिन का समय दिया जाता है।

असंतुष्ट होने पर, निवेशक 15 दिन के भीतर प्रथम-स्तरीय समीक्षा का विकल्प चुन सकते हैं। इस अवधि के दौरान, शिकायतें लंबित सूची में बनी रहती हैं, भले ही एटीआर जमा कर दिया गया हो।

सेबी ने कहा कि अगर निवेशक असंतुष्ट रहता है, तो वे इस मुद्दे को नियामक द्वारा दूसरे स्तर की समीक्षा के लिए आगे बढ़ा सकते हैं, जिसमें समाधान के लिए समान समयसीमा लागू होगी।

जून, 2011 में शुरू किए गए स्कोर्स को निवेशकों को प्रतिभूति बाजार से संबंधित कंपनियों, मध्यस्थों और बाजार अवसंरचना संस्थानों के खिलाफ सेबी के पास ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने में मदद करने के लिए तैयार किया गया था।

भाषा अनुराग अजय

अजय



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