नयी दिल्ली, 17 मार्च (भाषा) शालीमार पेंट्स लिमिटेड के मामले में अधिग्रहण मानकों के कथित उल्लंघन से संबंधित कार्यवाही को 34 इकाइयों ने सेबी को 3.04 लाख रुपये का भुगतान कर सुलझा लिया है।
इस मामले के निपटान के लिए उर्वी जिंदल ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के समक्ष आवेदन दायर किया था। उन्होंने कथित उल्लंघनों के लिए शुरू की जा सकने वाली प्रवर्तन कार्यवाही को भुगतान कर निपटाने का प्रस्ताव दिया था।
सेबी ने अपने निपटान आदेश में कहा, ‘‘आवेदकों (उर्वी जिंदल के साथ मिलकर काम करने वाले व्यक्तियों) के संबंध में शुरू कार्यवाही का निपटान किया जाता है।’’
बाजार नियामक ने शालीमार पेंट्स के इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण के लिए हेला इन्फ्रा मार्केट प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से दायर मसौदा पेशकश की जांच करते समय अनियमितता पाई थी।
शालीमार पेंट्स के 1,65,545 इक्विटी शेयर उर्वी जिंदल ने रतन जिंदल से 30 मार्च, 2022 को अधिग्रहीत किए थे। इस लेनदेन का खुलासा 17 अप्रैल, 2024 को किया गया जो ‘शेयरों के पर्याप्त अधिग्रहण नियम’ का उल्लंघन है।
भाषा प्रेम प्रेम अजय
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