चंडीगढ़, 13 मार्च (भाषा) पंजाब कृषि विभाग के एक दल ने फाजिल्का जिले में छापेमारी के दौरान उपयोग की समयसीमा पर कर चुके 111 उर्वरक बैग जब्त किए। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
विभाग ने बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 और बीज नियम 1968 का उल्लंघन करने के लिए मलेरकोटला में बीज विक्रेता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुदियां ने कहा कि मुख्य कृषि अधिकारी के नेतृत्व में टीम ने पंजावा मॉडल सहकारी कृषि सेवा सोसायटी लिमिटेड में उपयोग की समयसीमा लांघ चुके उर्वरकों के बैग जब्त किए।
उन्होंने कहा कि सोसायटी के गोदाम के नियमित निरीक्षण के तहत छापेमारी के दौरान टीम को उपयोग की समयसीमा लांघ चुके उर्वरक मिले। टीम को सोसायटी के दूसरे गोदाम में यूरिया उर्वरक के साथ जिप्सम उर्वरक भी मिला।
खुदियां ने बताया कि टीम ने स्टॉक रजिस्टर को कब्जे में ले लिया तथा जांच के लिए यूरिया खाद का नमूना एकत्र किया।
उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी।
भाषा राजेश राजेश अजय
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