बहराइच, 10 मार्च (भाषा) उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की एक विशेष अदालत ने सात साल के लड़के से कुकर्म के आरोपी व्यक्ति को सोमवार को दोषी करार दिया और उसे 20 साल की कैद तथा 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता (पॉक्सो अधिनियम) संत प्रताप सिंह ने ‘पीटीआई-भाषा’ से बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अदालत) दीप कांत मणि ने मस्जिद कर्मचारी मोहम्मद जमाल को 20 साल की जेल और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
सिंह के अनुसार, जुर्माने की रकम अदा न करने पर दोषी को छह महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। उन्होंने बताया कि जुर्माने की पूरी राशि पीड़ित को दी जाएगी।
सिंह ने बताया, ‘नगर कोतवाली क्षेत्र के एक व्यक्ति ने पुलिस के समक्ष रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 17 अप्रैल 2016 को शाम करीब सात बजे उसका सात वर्षीय बेटा काजीपुरा मोहल्ले की एक मस्जिद से नमाज पढ़कर निकल रहा था, तभी उसी मस्जिद में कार्यरत और वहीं रहने वाला 36 वर्षीय कर्मचारी मोहम्मद जमाल बच्चे को घसीटकर अपने कमरे में ले गया और उसके साथ कुकर्म किया। बच्चा रोता-चिल्लाता घर आया और अपने पिता को घटना के बारे में बताया।’
सिंह के मुताबिक, पीड़ित लड़के के पिता की तहरीर पर 18 अप्रैल 2016 को कोतवाली नगर थाने में मोहम्मद जमाल के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मामले की जांच कर दो महीने बाद अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था।
भाषा
सं आनन्द पारुल
पारुल