ठाणे, नौ मार्च (भाषा) मुंबई के बाहरी इलाके मीरा भायंदर में अवैध होर्डिंग को लेकर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अभय ओका के कड़ी आपत्ति जताए जाने के कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस ने अनधिकृत बैनरों के संबंध में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि मीरा-भायंदर, वसई-विरार नगर निगम के ‘एंटी-हॉकर’ दस्ते की शिकायत पर शनिवार को राजाराम निनावे नाम के व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
न्यायमूर्ति ओका ने शनिवार को अवैध होर्डिंग की संस्कृति पर नाराजगी जताई और कहा कि बंबई उच्च न्यायालय पहले ही आदेश दे चुका है कि इन्हें लगाने के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक है।
इसके कुछ घंटों बाद काशीगांव पुलिस ने अदालत भवन के उद्घाटन से संबंधित अवैध होर्डिंग लगाने के लिए निनावे पर मामला दर्ज किया। अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम के तहत उसके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं।
भाषा संतोष नरेश
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