चंडीगढ़, 26 फरवरी (भाषा) पंजाब के खरड़ में एक गांव की सामूहिक जमीन का अवैध तरीके से निजी व्यक्तियों के पक्ष में दाखिल-खारिज करने के आरोप में एक नायब तहसीलदार (राजस्व अधिकारी) को बर्खास्त कर दिया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
पंजाब के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस)-सह-वित्तीय आयुक्त राजस्व (एफसीआर) अनुराग वर्मा ने नायब तहसीलदार वरिंदरपाल सिंह धूत को बर्खास्त करने का आदेश दिया।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, धूत के खिलाफ यह कार्रवाई एक विस्तृत जांच के बाद की गई है, जिसमें उन्हें पंजाब ग्राम साझा भूमि अधिनियम, 1961 के उल्लंघन का दोषी पाया गया।
विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘‘विस्तृत जांच में सामने आया कि एसएएस नगर के माजरी के नायब तहसीलदार के रूप में धूत ने 28 सितंबर, 2016 को दाखिल-खारिज को मंजूरी दी थी, जिसके तहत खरड़ तहसील के स्यूंक गांव में 10,365 कनाल और 19 मार्ला शामलात जमीन का स्वामित्व निजी व्यक्तियों को हस्तांतरित कर दिया गया था।’’
जांच में यह भी पता चला कि यह कार्य राजस्व विभाग द्वारा जारी स्पष्ट निर्देशों के बावजूद किया गया। इन निर्देशों में निजी पक्षों को ‘शामलात’ भूमि के हस्तांतरण या दाखिल खारिज पर रोक लगाई गई है।
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राजकुमार माधव
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