नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा |

Ankit
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जींद (हरियाणा) सात फरवरी (भाषा) जींद की एक अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के एक दोषी को आखिरी सांस तक आजीवन कारावास की शुक्रवार को सजा सुनाई और उस पर 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया।


अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को यह सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष ने बताया कि 26 जुलाई 2023 को उचाना थाना इलाके के एक गांव की 17 वर्षीय किशोरी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसके चाचा कुलदीप ने उसका तीन बार यौन शोषण किया और घटना के बारे किसी को बताने पर बुरा अंजाम भुगतने की उसे धमकी दी।

उसने बताया कि किशोरी से दुष्कर्म का पता उस समय लगा जब वह अपनी बुआ के पास हांसी इलाके में गई थी और तभी उसके पेट में दर्द हुआ जिसके बाद उसे चिकित्सक के पास ले जाया गया।

अभियोजन पक्ष ने बताया कि चिकित्सक ने पीड़िता के गर्भवती होने की जानकारी दी। इसके बाद पीड़िता से दुष्कर्म की बात सामने आई।

महिला थाना हांसी पुलिस ने ‘जीरो एफआईआर’ दर्ज कर स्थानीय महिला थाना पुलिस को मामला भेज दिया।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने शुक्रवार को कुलदीप को दोषी करार देते हुए उम्र कैद एवं 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।

भाषा सिम्मी

सिम्मी



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