मंगलुरु, छह फरवरी (भाषा) मंगलुरु की एक अदालत ने 23 जनवरी को विजयी इलाके में एक सैलून पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार 14 लोगों में से 11 आरोपियों को सशर्त जमानत दे दी है।
आरोप है कि यह हमला राम सेना के सदस्यों ने किया था।
पुलिस में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार यह हमला प्रसाद अत्तावार के नेतृत्व में किया गया था। हमलावरों ने सैलून पर अनैतिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया था और अंदर घुसकर तोड़फोड़ की थी।
बाद में सैलून मालिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत के आधार पर तोड़फोड़ करने के आरोपियों पर हत्या के प्रयास और डकैती समेत कई धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
पुलिस ने इस मामले में अत्तावर समेत कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया था।
चौबीस जनवरी को सभी आरोपियों को छठे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) की अदालत में पेश किया गया था जिसने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। इसके बाद सभी आरोपियों ने जमानत के लिए द्वितीय अतिरिक्त जिला और सत्र अदालत में अर्जी दाखिल की थी।
पहली फरवरी को जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने आरोपियों की रिहाई के लिए दलील दी जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
बुधवार को अदालत ने अत्तावार समेत 11 आरोपियों को पुलिस से जांच में सहयोग की शर्त पर जमानत दे दी। अन्य तीन के मामले में अभी सुनवाई जारी है।
भाषा इन्दु
राजकुमार
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