पटना, पांच फरवरी (भाषा) बिहार के पटना जिला के मोकामा इलाके में गोलीबारी से जुड़े एक मामले में जेल में बंद पूर्व विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका को पटना की एक अदालत ने खारिज कर दिया है।
पटना जिला अभियोजन अधिकारी (डीपीओ) विद्यासागर प्रसाद ने बृहस्पतिवार को बताया कि सांसद-विधायक अदालत के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम) अमित वैभव द्वारा कल इस मामले की सुनवाई करते हुए पूर्व विधायक की जमानत याचिका खारिज कर दी गयी।
उन्होंने बताया कि पूर्व विधायक के एक समर्थक रौशन सिंह की भी जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी गयी।
बाढ़ की एक अदालत में 24 जनवरी को पूर्व विधायक अनंत सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया था, विधिक प्रक्रिया के बाद उन्हें हिरासत में जेल भेज दिया गया था।
भाषा अनवर पवनेश रंजन
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