बलिया, छह फरवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की एक अदालत ने मामूली विवाद को लेकर पत्नी की हत्या करने के आरोपी व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, दोकटी थाना क्षेत्र के लक्ष्मण छपरा गांव में 20 जुलाई 2022 को मामूली बात को लेकर हुए विवाद के दौरान श्याम बाबू ठाकुर ने अपनी पत्नी रंजू को धक्का दे दिया था, जिससे उसे गंभीर चोट आई थी।
रंजू को जिला अस्पताल ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। मामले में लक्ष्मण छपरा गांव के चौकीदार नंदकिशोर की तहरीर पर श्याम के खिलाफ हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बृहस्पतिवार को बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को आरोपी श्याम को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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सं. सलीम संतोष पारुल
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