भोपाल, पांच फरवरी (भाषा) मध्यप्रदेश सरकार ने एक नई सेमीकंडक्टर नीति को मंजूरी दे दी है। इसके तहत राज्य में चिप डिजाइन और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय और अन्य प्रोत्साहन दिए जाएंगे।
अधिकारियों ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को मध्य प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2025 को मंजूरी दे दी। इस नीति के तहत फैब इकाइयां और डिजाइन सुविधाएं स्थापित करने पर पूंजीगत और ब्याज सब्सिडी के अलावा रियायती दरों पर जमीन और रियायती बिजली भी दी जाएगी।
इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सेमीकंडक्टर कलपुर्जों की बढ़ती मांग के साथ मध्यप्रदेश निवेश आकर्षित करने, नवाचार को बढ़ावा देने और एक मजबूत सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
राज्य पात्र परियोजनाओं के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी (निवेश का 25 प्रतिशत या भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई सब्सिडी का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो) प्रदान कर रहा है। गैर-सरकारी अनुमोदित परियोजनाओं के लिए कंपनियों को 150 करोड़ रुपये की सीमा के साथ 40 प्रतिशत पूंजी निवेश सब्सिडी मिल सकती है।
इस नीति में पांच वर्ष तक छह प्रतिशत ब्याज सब्सिडी या प्रचलित लागू ब्याज दर का प्रावधान है, जिसकी कुल सीमा 10 करोड़ रुपये है।
अधिकारियों ने बताया कि रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा सेमीकंडक्टर क्षेत्र की कंपनियों को पहले 10 साल में दो रुपये प्रति यूनिट की बिजली शुल्क सब्सिडी मिलेगी, जिससे उनकी परिचालन की लागत घटेगी और निवेश अधिक आकर्षक हो सकेगा।
भाषा योगेश अजय
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