ठाणे, तीन फरवरी (भाषा) ठाणे की एक अदालत ने 2021 में पांच महीने के अपने बेटे को पानी के ड्रम में डुबोकर उसकी हत्या करने की आरोपी महिला को बरी करते हुए कहा है कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित किया जा सके कि उसने यह अपराध किया है।
ठाणे के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस बी अग्रवाल ने 20 जनवरी को सुनाए अपने आदेश में 36 वर्षीय महिला को संदेह का लाभ देते हुए निर्दोष करार दिया। आदेश की प्रति सोमवार को उपलब्ध कराई गई।
अभियोजन पक्ष ने अदालत से कहा कि 24 दिसंबर 2021 को महिला ने नवजात बेटे को अपने आवास के पास पानी से भरे ड्रम में कथित तौर पर फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। यह घटना महाराष्ट्र के ठाणे जिला स्थित कलवा इलाके के साईबा नगर में हुई थी।
बाद में महिला ने पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई की कि उसका बेटा उस झूले से गायब हो गया है, जिसमें उसने उसे सुलाया था।
महिला ने दावा किया था कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने बच्चे का अपहरण कर लिया जिसके बाद पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया।
जांच के दौरान पुलिस ने इलाके की सीसीटीवी फुटेज देखी जिसमें घटना के समय दो अज्ञात महिलाएं इलाके में घूमती नजर आईं। हालांकि, फुटेज में महिलाएं बच्चे को ले जाते नहीं दिखीं।
कलवा पुलिस को अगले दिन सुबह सूचना मिली कि शिशु का शव महिला के पड़ोसी के घर के बाहर पानी के ड्रम में है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई की कि बच्चे की मौत डूबने से हुई थी।
अदालत ने कहा कि ऐसा कोई प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य नहीं मिला जो यह साबित कर सके कि आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया है।
अदालत ने महिला (बच्चे की मां) को हत्या और सबूत मिटाने के आरोपों से बरी कर दिया।
भाषा सिम्मी सुभाष
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