Filmmaker Ram Gopal Varma to three months in jail : मुंबई: सात साल पुराने चेक बाउंस मामले में अंधेरी की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा को दोषी ठहराते हुए तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट का यह फैसला मंगलवार को सुनाया गया। हालांकि, फैसला सुनाए जाने के दिन वर्मा अदालत में उपस्थित नहीं हुए, जिस कारण उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी कर दिया गया है।
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यह सजा ऐसे समय में आई है जब वर्मा ने हाल ही में अपने नए प्रोजेक्ट ‘सिंडिकेट’ की घोषणा की थी। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वे वर्मा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करें। यह मामला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें चेक बाउंस से संबंधित अपराध आते हैं।
2018 का मामला और विवाद की जड़
Filmmaker Ram Gopal Varma to three months in jail : यह मामला 2018 में दायर किया गया था, जिसमें श्री नामक कंपनी ने महेशचंद्र मिश्रा के माध्यम से शिकायत दर्ज करवाई थी। इस विवाद का संबंध राम गोपाल वर्मा की फर्म “कंपनी” से है। वर्मा, जिन्होंने “सत्या,” “रंगीला,” “कंपनी,” और “सरकार” जैसी सफल फिल्में दी हैं, पिछले कुछ वर्षों से वित्तीय परेशानियों का सामना कर रहे हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान उनकी आर्थिक स्थिति और खराब हो गई, जिसके चलते उन्हें अपना कार्यालय तक बेचना पड़ा।
मुआवजे का आदेश और अतिरिक्त सजा का प्रावधान
मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में वर्मा को शिकायतकर्ता को तीन महीने के भीतर 3,72,219 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। यदि वर्मा इस राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त तीन महीने की साधारण जेल भुगतनी होगी।
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Filmmaker Ram Gopal Varma to three months in jail : राम गोपाल वर्मा का नाम भारतीय सिनेमा में बड़े निर्देशकों में गिना जाता है, लेकिन हाल के वर्षों में उनके करियर में गिरावट आई है। इस सजा के बाद उनकी पेशेवर और व्यक्तिगत चुनौतियां और बढ़ सकती हैं।
Mumbai court sentences filmmaker Ram Gopal Varma to three months in jail in a cheque bounce case pic.twitter.com/TlPH4a8LWE
— Press Trust of India (@PTI_News) January 23, 2025
1. राम गोपाल वर्मा को किस मामले में सजा सुनाई गई है?
राम गोपाल वर्मा को 2018 में दर्ज चेक बाउंस के मामले में दोषी ठहराया गया है। यह मामला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत आता है।
2. सजा के साथ क्या आर्थिक दंड भी लगाया गया है?
जी हां, वर्मा को शिकायतकर्ता को तीन महीने के भीतर 3,72,219 रुपये मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया गया है। मुआवजा न देने पर उन्हें अतिरिक्त तीन महीने की जेल होगी।
3. क्या राम गोपाल वर्मा अदालत में उपस्थित हुए थे?
फैसला सुनाए जाने के दिन राम गोपाल वर्मा अदालत में उपस्थित नहीं हुए, जिसके कारण उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया गया है।
4. यह मामला किस कंपनी से जुड़ा है?
यह मामला राम गोपाल वर्मा की फर्म “कंपनी” और श्री नामक कंपनी के बीच विवाद से संबंधित है।
5. वर्मा की पेशेवर स्थिति पर इस फैसले का क्या प्रभाव पड़ेगा?
राम गोपाल वर्मा का करियर पहले से ही गिरावट पर था। इस सजा के बाद उनकी पेशेवर और व्यक्तिगत चुनौतियां और बढ़ सकती हैं।