न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल से कुलपति की नियुक्तियों पर मतभेद सुलझाने को कहा |

Ankit
2 Min Read


नयी दिल्ली, 18 जनवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल से विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति के मुद्दे को सुलझाने को कहा है।


न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि अगर एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली राज्य सरकार और राज्यपाल आरएन रवि 22 जनवरी को सुनवाई की अगली तारीख तक मतभेदों को सुलझाने में विफल रहते हैं तो वह इसमें हस्तक्षेप करेगी।

पीठ ने मौखिक टिप्पणी में कहा, ‘‘अगली तारीख तक अगर यह मुद्दा सुलझ जाता है तो ठीक है। अन्यथा हम इसे सुलझा लेंगे।’’

शीर्ष अदालत तमिलनाडु सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने, कैबिनेट में मंत्रियों की नियुक्ति और राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की सिफारिश करने के लिए खोज समितियों को मंजूरी देने के मुद्दे पर राज्यपाल के कदमों को चुनौती दी गई थी।

तमिलनाडु के राज्यपाल की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने अदालत को बताया कि नियुक्तियों में गतिरोध है।

राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि राज्य को नये घटनाक्रम को रिकॉर्ड में लाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

भाषा सुरेश संतोष

संतोष



Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *