भोपाल: MP News आय से अधिक संपत्ति के मामले में एफसीआई के क्लर्क किशोर मीणा को दोषी करार दिया है। उन्हें 4 करोड़ का जुर्माना और 5 साल की सजा दी है। सीबीआई न्यायालय भोपाल के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार शर्मा ने यह आदेश दिया है।
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MP News अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अगर वे जुर्माना नहीं भरते तो उन्हें एक साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा, किशोर मीणा के कब्जे से बरामद 3.96 करोड़ रुपये नकद को राजसात करने का भी आदेश दिया गया है।
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जानें पूरा मामला
दरअसल, मई 2021 को CBI की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा भोपाल को संदीप कपूर सिक्योरिटीज के फील्ड मैनेजर शिवदयाल द्विवेदी से रिश्वत मांगने के मामले में शिकायत मिली थी। शिकायत में बताया गया था कि भारतीय खाद्य निगम संभागीय कार्यालय भोपाल के अधिकारी उनके लंबित बिलों के भुगतान को मंजूरी देने के लिए रिश्वत की डिमांग की जा रही है। इसको लेकर सीबीआई एसीबी भोपाल शाखा ने शिकायत का सत्यापन करने के बाद एफआईआर दर्ज की थी।