वुजूखाना के सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका पर सुनवाई आठ नवंबर को

Ankit
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प्रयागराज, 22 अक्टूबर (भाषा) वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के वुजूखाना के सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सुनवाई टाल दी और अगली तारिख आठ नवंबर तय की।


मंगलवार को सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत के समक्ष भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की रिपोर्ट दाखिल की जिसे रिकॉर्ड में दर्ज किया गया।

श्रृंगार गौरी पूजा वाद में वादकारियों में से एक राखी सिंह द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की अदालत कर रही है।

यह पुनरीक्षण याचिका वाराणसी के जिला न्यायाधीश के 21 अक्टूबर 2023 के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है जिसमें जिला न्यायाधीश ने ज्ञानवापी मस्जिद में वुजूखाना क्षेत्र (कथित शिवलिंग को छोड़कर) का सर्वेक्षण करने का एएसआई को निर्देश देने से मना कर दिया था।

राखी सिंह ने अपनी पुनरीक्षण याचिका में दलील दी है कि न्याय के हित में वुजूखाना क्षेत्र का सर्वेक्षण आवश्यक है क्योंकि इससे अदालत को निर्णय पर पहुंचने में मदद मिलेगी।

हिंदू पक्ष के वकील की दलील है कि संपूर्ण संपत्ति का धार्मिक चरित्र निर्धारित करने के लिए वुजूखाना का एएसआई से सर्वेक्षण कराना आवश्यक है। यह सर्वेक्षण उच्चतम न्यायालय के निर्देश के मुताबिक, गैर आक्रामक पद्धति का उपयोग करके संभव है।

एएसआई वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का पहले की सर्वेक्षण कर चुका है और वाराणसी के जिला न्यायाधीश को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। एएसआई ने वाराणसी के जिला न्यायाधीश के 21 जुलाई 2023 के आदेश के मुताबिक सर्वेक्षण किया था।

भाषा राजेंद्र नोमान

नोमान



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