वाडीलाल एंटरप्राइजेज, वाडीलाल इंटरनेशनल के निदेशक मंडल में यथास्थिति बनाये रखने का निर्देश

Ankit
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नयी दिल्ली, 24 सितंबर (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने वाडीलाल एंटरप्राइजेज और वाडीलाल इंटरनेशनल को अगले आदेश तक अपने निदेशक मंडल के स्तर पर यथास्थिति बनाये रखने का निर्देश दिया है।


अपीलीय न्यायाधिकरण की दो सदस्यीय पीठ ने अंतरिम आदेश में कहा कि उसने पहले ही वाडीलाल गांधी परिवार के विवाद पर अंतिम सुनवाई के लिए अपील को 26 सितंबर, 2024 को सूचीबद्ध कर दिया है। ऐसे में निदेशक मंडल के ढांचे में कोई भी बदलाव मुद्दों को और जटिल बना देगा।

पीठ ने कहा, ‘‘हमने पहले ही छह अगस्त, 2024 मामले को तूल न देने का आदेश पारित किया था। इसीलिए एक निदेशक को हटाने और एक नये की नियुक्ति से इसमें शामिल मुद्दे और जटिल हो जाएंगे।’’

अपीलीय न्यायाधिकरण ने कहा कि मामले की अंतिम सुनवाई के लिए इसे 26 सितंबर, 2024 के लिए सूचीबद्ध किया है।

पीठ ने कहा, ‘‘इन परिस्थितियों में, अगले आदेश तक शामिल कंपनियों के निदेशक पद के लिए यथास्थिति बनाए रखी जाएगी।’’

अपीलीय न्यायाधिकरण का आदेश राजेश आर गांधी की याचिका पर आया।

याचिका में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की अहमदाबाद पीठ के आदेश से पहले की स्थिति के अनुसार वाडीलाल एंटरप्राइजेज लि. और वाडीलाल इंटरनेशनल लि. के निदेशक मंडल में यथास्थिति बनाये रखने का आदेश देने का आग्रह किया गया था।

एनसीएलटी ने 10 जुलाई, 2024 को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 241 और 242 के तहत उत्पीड़न और कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए वाडीलाल इंटरनेशनल, राजेश आर गांधी, देवांशु गांधी और अन्य के खिलाफ दायर वीरेंद्र आर गांधी की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया।

मामला पारिवारिक कारोबार पर नियंत्रण को लेकर विवाद से जुड़ा है। यह मामला वीरेंद्र रामचन्द्र गांधी, राजेश रामचन्द्र गांधी और देवांशु लक्ष्मणभाई गांधी के बीच है।

भाषा रमण अजय

अजय



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