भारत में अवैध ढंग से घुसपैठ करने पर बांग्लादेशी नागरिक को दो साल की सजा

Ankit
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महराजगंज, 21 सितंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले की एक अदालत ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करते समय गिरफ्तार किए गए एक बांग्लादेशी नागरिक को दोषी करार देकर उसे दो साल कैद की सजा सुनाई है। पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।


अभियोजन पक्ष के अनुसार अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश (त्वरित अदालत) फूल चंद कुशवाहा ने शनिवार को बांग्लादेश के नागरिक रियाज मोलाल (37) को दोषी करार देते हुए दो साल की कैद और उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने आदेश में यह भी कहा कि जुर्माना नहीं देने पर दोषी को दो महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) आतिश कुमार सिंह ने बताया कि नेपाल से भारत आ रहे एक बांग्लादेशी नागरिक रियाज को आव्रजन विभाग ने भारत-नेपाल सीमा के निचलौल इलाके से गिरफ्तार कर लिया क्योंकि जांच करने पर उसके कागजात फर्जी निकले। उसे 19 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया गया था। विदेशी नागरिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 419 (प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी) और 420 (धोखाधड़ी) और विदेशी अधिनियम की धारा 14 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) सर्वेश्वर मणि त्रिपाठी ने संभावित अपराधियों को ऐसे अपराध करने से रोकने के लिए सजा की प्रार्थना की।

एडीजीसी त्रिपाठी ने कहा कि अदालत ने बांग्लादेशी नागरिक को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने का दोषी पाया और उसे दो साल कैद की सजा सुनाई।

भाषा

सं, आनन्द, रवि कांत रवि कांत



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