नयी दिल्ली, एक सितंबर (भाषा) सरकार केंद्रीय लोक उपक्रमों के लाभांश भुगतान, बोनस जारी करने और शेयर पुनर्खरीद के संबंध में अपने 2016 के दिशानिर्देशों में संशोधन करने पर काम कर रही है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
वित्त मंत्रालय ने मई 2016 में सीपीएसई में सरकारी निवेश के कुशल प्रबंधन के लिए ‘केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) का पूंजी पुनर्गठन’ पर एक व्यापक दिशानिर्देश जारी किए थे।
एक अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया, ”सीपीएसई अब बहीखाते के मामले में अधिक मजबूत हैं और उनके बाजार पूंजीकरण में सुधार हुआ है। अब पूंजी पुनर्गठन दिशानिर्देशों पर फिर से विचार करने का समय आ गया है।”
एक अन्य अधिकारी ने कहा कि वित्त मंत्रालय इस महीने संशोधित दिशानिर्देश जारी कर सकता है।
जारी किए गए पूंजी पुनर्गठन दिशानिर्देशों के अनुसार जिन सीपीएसई के पास व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए अपनी पूंजी को अनुकूलतम रूप से निवेश करने की योजना नहीं है, उन्हें अधिशेष निधियों पर पेशेवर रूप से विचार करना चाहिए।
निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के मई 2016 में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक सीपीएसई को शुद्ध लाभ का 30 प्रतिशत या कुल परिसंपत्ति का पांच प्रतिशत न्यूनतम वार्षिक लाभांश देना आवश्यक है।
इसके साथ ही कम से कम 2,000 करोड़ रुपये की कुल परिसंपत्ति और 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी और बैंक जमा वाले प्रत्येक सीपीएसई को शेयर पुनर्खरीद का विकल्प चुनना जरूरी है।
साथ ही, बोनस शेयर तभी जारी किए जाएंगे, जब सीपीएसई के निर्धारित भंडार और अधिशेष उसकी चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के 10 गुना के बराबर या उससे अधिक हों।
भाषा पाण्डेय रमण
रमण