बस चालक पर हमला करने वाले को दो साल जेल की सजा |

Ankit
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ठाणे, 29 अगस्त (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे जिले की बेलापुर सत्र अदालत ने सरकारी ड्यूटी पर तैनात एक बस चालक पर हमला करने के नौ साल पुराने मामले में 42 वर्षीय एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी।


अभियोजन पक्ष के अनुसार नौ सितंबर 2015 को नवी मुंबई महानगर परिवहन (एनएमएमटी) की बस गलती से नवी मुंबई के घनसोली क्षेत्र में रोशन सीताराम माधवी की खड़ी कार से टकरा गई थी। इस बस को शिकायतकर्ता रणजीत निंबालकर चला रहे थे।

अतिरिक्त सरकारी अभियोजक ई बी धमाल ने बताया कि इसके बाद माधवी ने बस में चढ़कर निंबालकर के साथ दुर्व्यवहार किया और उनके साथ मारपीट भी की।

अभियोजन पक्ष ने छह गवाहों से सवाल-जवाब किए।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के आर देशपांडे ने सुनवाई पूरी करते हुए माधवी को दोषी ठहराया और दो साल जेल तथा 7,500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

अदालत ने जुर्माने की राशि में से 5,000 रुपये निंबालकर को मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया।

भाषा

शुभम खारी

खारी



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