नयी दिल्ली, 23 अगस्त (भाषा) विमानन नियामक डीजीसीए ने अयोग्य चालक दल के सदस्यों के साथ उड़ान का संचालन करने के लिए एयर इंडिया पर 90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
इसके अलावा, नियामक ने इस चूक के लिए एयर इंडिया के परिचालन निदेशक पंकुल माथुर तथा प्रशिक्षण निदेशक मनीष वासवदा पर क्रमश: छह लाख रुपये और तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
एक बयान के अनुसार, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने संबंधित पायलट को आगाह किया है कि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो।
इसमें कहा गया, ‘‘ एयर इंडिया लिमिटेड ने एक ‘नॉन-ट्रेनर लाइन कैप्टन’ द्वारा संचालित उड़ान का संचालन किया, जिसे एक ‘नॉन-लाइन-रिलीज’ प्रथम अधिकारी के साथ जोड़ा गया था। नियामक ने इसे एक गंभीर घटना माना है। यह एक बड़ी सुरक्षा चूक है।’’
एयरलाइन द्वारा 10 जुलाई को प्रस्तुत स्वैच्छिक रिपोर्ट के जरिये घटना के संज्ञान में आने के बाद नियामक ने एयरलाइन के परिचालन की जांच की, जिसमें दस्तावेजों आदि की जांच शामिल थी।
बयान में कहा गया, ‘‘ जांच के आधार पर प्रथम दृष्टया यह पता चला है कि कई पदधारकों तथा कर्मचारियों द्वारा नियामकीय प्रावधानों का उल्लंघन किया गया जिससे सुरक्षा पर काफी असर पड़ सकता है।’’
डीजीसीए ने कहा कि विमान के कमांडर और एयरलाइन के पदधारकों को 22 जुलाई को जारी कारण बताओ नोटिस के जरिये अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया गया था। संबंधित व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं पाए गए।
इसलिए डीजीसीए ने मौजूदा नियमों/विनियमों के प्रावधानों के संदर्भ में प्रवर्तन कार्रवाई शुरू की है और उपरोक्त जुर्माना लगाया है।
भाषा निहारिका अजय
अजय