मुंबई, 19 अगस्त (भाषा) बीएमडब्ल्यू ‘हिट एंड रन’ मामले के मुख्य आरोपी मिहिर शाह ने अवैध रूप से हिरासत में रखे जाने का दावा करते हुए बंबई उच्च न्यायालय से तत्काल रिहाई का आदेश देने का अनुरोध किया है।
मिहिर शाह को मुंबई के वर्ली इलाके में अपनी बीएमडब्ल्यू कार से एक दोपहिया वाहन को कथित तौर पर टक्कर मारने के दो दिन बाद नौ जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। इस घटना में दोपहिया वाहन पर सवार कावेरी नखवा (45) की मौत हो गई थी और उनके पति प्रदीप घायल हो गये थे।
पिछले हफ्ते उच्च न्यायालय में दायर अपनी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में शाह ने दावा किया कि उसकी हिरासत अवैध है और उसे तुरंत रिहा किया जाना चाहिए।
न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ बुधवार को याचिका पर सुनवाई कर सकती है।
अपनी याचिका में शाह ने स्थानीय अदालत द्वारा पारित उस आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया, जिसमें उसे पहले पुलिस हिरासत और फिर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।
शाह ने अपनी रिहाई का अनुरोध करते हुए दावा किया कि उसे आगे भी हिरासत में रखना संवैधानिक आदेश का घोर उल्लंघन होगा। उसने यह भी कहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 का पालन नहीं किया गया।
इस धारा के अंतर्गत, पुलिस को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसे उस अपराध का पूरा विवरण बताना होता है जिसके लिए उसे गिरफ्तार किया जा रहा है या ऐसी गिरफ्तारी के अन्य आधार भी बताने होते हैं। शाह ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने का अनुरोध किया है।
शाह (24) पर आरोप है कि दुर्घटना के बाद वह बांद्रा वर्ली सी लिंक की ओर भाग गया, जबकि महिला कार के बोनट पर ही रही और फिर 1.5 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक कार के पहियों में घिसटती रही।
पुलिस के अनुसार, घटनास्थल से भागे शाह ने उस समय शराब पी रखी थी। शाह के पिता राजेश शाह और उनके ड्राइवर राजर्षि बिदावत को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। राजेश शाह एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के पूर्व नेता हैं।
राजेश शाह को जमानत मिल गई, जबकि मिहिर शाह और बिदावत फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
भाषा आशीष वैभव
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