नयी दिल्ली, आठ अगस्त (भाषा) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि बॉयलर विधेयक को राज्यसभा में पेश किया गया है जो सौ साल पुराने मूल कानून की जगह लेगा।
बॉयलर विधेयक, 2024 बॉयलर गतिविधियों से संबंधित कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है।
विधेयक में बॉयलर के अंदर काम करने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। साथ ही इसमें बॉयलर की मरम्मत का काम योग्य और सक्षम व्यक्तियों द्वारा किए जाने की बात भी कही गई है।
मंत्रालय ने कहा कि बॉयलर कानून, 1923 को निरस्त करने वाले इस विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दो अगस्त को मंजूरी दी थी।
भाषा पाण्डेय प्रेम
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