नयी दिल्ली, तीन अगस्त (भाषा) भूमि तथा विकास कार्यालय (एल एंड डी ओ) ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया है कि वह उत्तरी दिल्ली के खैबर पास क्षेत्र में स्थित ‘आर्मी प्रेस’ को ध्वस्त करने पर विचार नहीं कर रहा है क्योंकि पहले के आदेश में इसके कब्जे के संबंध में बलपूर्वक कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया गया था।
यह बयान केंद्र सरकार के वकील ने न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन के समक्ष संपत्ति के कब्जे से संबंधित कुछ व्यक्तियों की याचिका पर दिया।
एल एंड डी ओ द्वारा शनिवार सुबह खैबर पास, सिविल लाइंस में ध्वस्तीकरण अभियान चलाया जाना था, जहां कई परिवार रहते हैं। इनमें राष्ट्रीय पिस्टल कोच समरेश जंग और उनकी राष्ट्रमंडल स्वर्ण पदक विजेता पत्नी अनुजा का भी घर शामिल है।
इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने 2010 में एक याचिका दायर की थी और तब उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि उनके खिलाफ ‘‘बलपूर्वक कोई कदम नहीं उठाया जाएगा।’’
हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने इस मामले में स्पष्टीकरण के लिए एक आवेदन दायर किया, जब अधिकारियों ने इस साल की शुरुआत में एक आदेश पारित किया, जिसमें क्षेत्र से कथित अनधिकृत कब्जे और निर्माण को हटाने की चेतावनी दी गई थी।
भाषा शफीक रंजन
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