हादसे और सफाई के लिए 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर के हर्जाने का दावा |

Ankit
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बाल्टीमोर, 18 सितंबर (भाषा)अमेरिकी न्याय विभाग ने बाल्टीमोर पुल हादसे के लिए जिम्मेदार मालवाहक जहाज के मालिक और प्रबंधक के खिलाफ बुधवार को मुकदमा दर्ज कराया। विभाग ने कंपनी से 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर का हर्जाना मांगा है जो उसे पानी से मलबा निकालने और बंदरगाह को फिर से खोलने पर खर्च करने पड़े हैं।


मैरीलैंड में दायर मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि जहाज ‘डाली’ पर विद्युत और यांत्रिक प्रणालियों का रखरखाव ठीक ढंग से नहीं किया गया जिसकी वजह से वह इस साल मार्च में फ्रांसिस स्कॉट पर बने पुल के खंभे से टकरा गई और कम ऊर्जा आपूर्ति की वजह से वह अपने रास्ते से भटक गया।

मुकदमे में कहा गया, ‘‘इस हादसे को पूरी तरह से टाला जा सकता था।’’ इसमें कहा गया कि जून में बंदरगाह को पूरी तरह से खोलने से पहले महीनों तक बाल्टीमोर बंदरगाह पर वाणिज्यिक गतिविधि बाधित रही।

अटॉर्नी जनरल मेरिक गारलैंड ने लिखित में बयान में कहा, ‘‘इस दीवानी दावे के साथ, न्याय विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है कि चैनल को साफ करने और बाल्टीमोर बंदरगाह को फिर से खोलने की लागत दुर्घटना का कारण बनने वाली कंपनियों द्वारा वहन की जाए, न कि अमेरिकी करदाता द्वारा।’’

यह मुकदमा डाली के मालिक ग्रेस ओसियन प्राइवेट लिमिटेड और प्रबंधक सिनर्जी मरीन ग्रुप के खिलाफ दायर किया गया है जो दोनों सिंगापुर से संचालित हैं। कंपनियों ने हादसे के कुछ दिनों बाद एक याचिका दायर की जिसमें उनकी कानूनी देनदारी को सीमित करने का अनुरोध किया गया था।

जहाज बाल्टीमोर से श्रीलंका जा रहा था, तभी बिजली आपूर्ति बाधित होने से उसका स्टीयरिंग ने काम करना बंद कर दिया और जहाज पुल के एक खंभे से जा टकराया। इसकी वजह से पुल ढह गया और उस समय पुल पर सड़क मरम्मत का काम कर रहे छह लोगों की मौत हो गई।

एपी धीरज माधव

माधव



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