सेबी ने इन्फोसिस भेदिया कारोबार मामले में 16 इकाइयों से प्रतिबंध हटाया

Ankit
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नयी दिल्ली, नौ सितंबर (भाषा) सेबी ने सोमवार को इन्फोसिस के शेयरों में कथित भेदिया कारोबार गतिविधियों से संबंधित एक मामले में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनी के कुछ पूर्व कर्मचारियों सहित 16 इकाइयों और व्यक्तियों पर लगाए गए प्रतिबंध हटा दिए।


भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने यह निर्देश भी दिया कि अंतरिम आदेश के जरिये छह इकाइयों और व्यक्तियों – अमित भूतरा, भरत सी जैन, कैपिटल वन पार्टनर्स, टेसोरा कैपिटल, मनीष सी जैन और अंकुश भूतरा पर लगाया गया प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हट जाएगा।

सेबी के पूर्णकालिक सदस्य अश्विनी भाटिया ने 57 पन्नों के अंतिम आदेश में कहा, ‘‘मैं नोटिस 2-7 के खिलाफ पुष्टिकरण आदेश के साथ अंतरिम आदेश के माध्यम से जारी निर्देशों को रद्द करना और सभी नोटिस के खिलाफ तत्काल कार्यवाही का निपटान करना उचित समझता हूं।”

उन्होंने कहा कि नोटिस के संबंध में अंतरिम आदेश और पुष्टिकरण आदेश को सैट ने 25 अप्रैल, 2022 के अपने आदेश के जरिये पहले ही रद्द कर दिया है।

यह मामला तब शुरू हुआ जब सेबी ने दिसंबर, 2019 से सितंबर, 2020 तक की चार तिमाहियों के लिए इन्फोसिस के वित्तीय परिणामों की घोषणाओं के आसपास संदिग्ध कारोबारी गतिविधियों की पहचान की थी।

भाषा पाण्डेय अजय

अजय



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