सीसीपीए ने ओला इलेक्ट्रिक की सेवाओं, ई-वाहन में खामियों की जांच का आदेश दिया

Ankit
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नयी दिल्ली, 14 नवंबर (भाषा) उपभोक्ता अधिकार नियामक सीसीपीए ने ओला इलेक्ट्रिक द्वारा निर्मित सेवाओं तथा इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों में कथित ‘‘खामियों’’ से संबंधित शिकायतों की विस्तृत जांच का आदेश दिया है।


निधि खरे की अध्यक्षता वाले केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने महानिदेशक (जांच) को इस मामले की जांच करने का निर्देश दिया है।

खरे भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की प्रमुख भी हैं।

इस संबंध में आदेश छह नवंबर को जारी किया गया और बीआईएस महानिदेशक को 15 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है।

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘ कंपनी ने नोटिस का जवाब दे दिया है। सीसीपीए ने अब महानिदेशक (जांच) को मामले की विस्तार से जांच करने और 15 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है।’’

यह कदम सीसीपीए द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) पर 10,000 से अधिक शिकायतें मिलने के बाद शुरू की गई कार्रवाई के मद्देनजर उठाया गया है।

नियामक ने उपभोक्ता अधिकारों के कथित उल्लंघन, भ्रामक विज्ञापनों तथा अनुचित व्यापार व्यवहार का हवाला देते हुए सात अक्टूबर को ओला इलेक्ट्रिक को नोटिस जारी किया था।

नोटिस का कंपनी ने 21 अक्टूबर को दिया था, जिसमें उसने कहा था कि सीसीपीए के पास दर्ज 10,644 शिकायतों में से 99.1 प्रतिशत का समाधान कर दिया है।

भाषा निहारिका अजय

अजय



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