सीसीआई ने ‘क्विक कॉमर्स’ कंपनियों के खिलाफ आरोपों पर शिकायतकर्ता से जानकारी मांगी

Ankit
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नयी दिल्ली, 31 दिसंबर (भाषा) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने ‘क्विक कॉमर्स’ यानी कुछ ही मिनट में समान पहुंचाने की सुविधा देने वाली कंपनियों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार की शिकायत मिलने पर शिकायतकर्ता से अधिक जानकारी मांगी है।

नियामक ने कहा कि आरोपों पर फैसला लेने से पहले उसे अतिरिक्त जानकारी का इंतजार है।

यह शिकायत अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्पाद वितरक संघ (एआईसीपीडीएफ) ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से की थी।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की चेयरपर्सन रवनीत कौर ने कहा कि ‘क्विक कॉमर्स’ फर्मों के खिलाफ एक शिकायत आई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वे अनुचित मूल्य निर्धारण और अन्य प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार में शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि इस शिकायत को उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने नियामक के पास भेजा है।

कौर ने हाल ही में पीटीआई-भाषा से बातचीत में कहा, ”सीसीआई ने शिकायत करने वाले से प्रतिस्पर्धा अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुसार अधिक विवरण और जानकारी देने को कहा है। सूचना देने वाले को जानकारी देने के लिए स्मरण पत्र भी भेजे गए हैं।”

निगरानी संस्था पहले शिकायत का मूल्यांकन करती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि प्रतिस्पर्धा मानदंडों का प्रथम दृष्टया उल्लंघन हुआ है या नहीं। यदि उल्लंघन पाया जाता है, तो मामले को इसकी जांच इकाई महानिदेशक द्वारा विस्तृत जांच के लिए भेजा जाता है।

एआईसीपीडीएफ के अध्यक्ष दर्शील पाटिल ने कहा कि संघ ‘क्विक कॉमर्स’ कंपनियों के खिलाफ उचित औपचारिक शिकायत दर्ज कराएगा।

उन्होंने पीटीआई-भाषा से कहा, ”हम अगले 10-15 दिनों में सीसीआई के समक्ष क्विक कॉमर्स संस्थाओं के खिलाफ सभी सबूतों के साथ एक उचित याचिका (शिकायत) दायर करेंगे।”

भाषा पाण्डेय रमण

रमण



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