नयी दिल्ली, 26 मार्च (भाषा) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने सार्वजनिक क्षेत्र की शराब खुदरा विक्रेता तमिलनाडु राज्य विपणन निगम लिमिटेड (टीएएसएमएसी) के खिलाफ जांच का आदेश दिया है। टीएएसएमएसी पर आरोप है कि वह चुनिंदा ब्रांड के पक्ष में राज्य के बीयर बाजार में प्रतिस्पर्धा को सीमित कर रहा है।
टीएएसएमएसी तमिलनाडु सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है जो कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत है। मंगलवार को पारित एक आदेश में, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने महानिदेशक (डीजी) को 60 दिन के भीतर जांच पूरी करने और रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।
यह आदेश एक व्यक्ति की शिकायत पर दिया गया है। इसमें आरोप लगाया गया था कि टीएएसएमएसी केवल कुछ बीयर ब्रांड की खरीद और बिक्री कर रही है, बाजार में अन्य ब्रांड तक तक पहुंच सीमित कर रहा है, जो प्रतिस्पर्धा को हतोत्साहित कर रहा है। शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा चार का उल्लंघन है। यह धारा दबदबे की स्थिति के दुरुपयोग से संबंधित है।
शिकायतकर्ता के अनुसार, टीएएसएमएसी के पास तमिलनाडु में अपने 5,000 से अधिक खुदरा दुकानों के माध्यम से अल्कोहल वाले पेय बेचने का विशेष अधिकार है। टीएएसएमएसी ने कथित तौर पर कुछ खास शराब बनाने वाली कंपनियों के साथ गठजोड़ बना लिया है, जिससे उपभोक्ताओं की पसंद को बाधित किया जा रहा है। इससे निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा में बाधा उत्पन्न हो रही है।
भाषा अजय अजय रमण
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