नयी दिल्ली, 28 मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश निर्मलजीत कौर को उन उम्मीदवारों की शिकायतों पर विचार करने के लिए नियुक्त किया है, जिन्हें 2024 के नगर निकाय चुनाव में लड़ने का मौका नहीं दिया गया।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा, ‘‘यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि तथ्यान्वेषी आयोग की नियुक्ति कोई मिसाल नहीं होगी। हम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति निर्मलजीत कौर को उपरोक्त वर्णित कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं और उन्हें जल्द से जल्द एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देते हैं।’’
पीठ ने स्पष्ट किया कि उसने मुद्दों के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की।
शीर्ष अदालत ने पिछले साल हुए नगर निकाय चुनाव से संबंधित उच्च न्यायालय के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 24 मार्च को विस्तृत आदेश पारित किया।
पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता विभिन्न राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के सदस्य हैं, जिन्होंने आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों, पुलिस अधिकारियों और अज्ञात तीसरे पक्षों ने उन्हें नगर निकाय चुनावों के लिए नामांकन पत्र जमा करने से रोका।
याचिकाकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट की गई, उनके कपड़े फाड़े गए तथा उनके नामांकन पत्र छीन लिए गए।
भाषा
राजकुमार दिलीप
दिलीप