शिवाजी-संभाजी के खिलाफ टिप्पणी के मामले में कोरटकर की पुलिस हिरासत बढ़ी, वकील ने दीं गालियां

Ankit
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कोल्हापुर, 28 मार्च (भाषा) गिरफ्तार पूर्व पत्रकार प्रशांत कोरटकर को शुक्रवार को कोल्हापुर में एक अदालत में पेशी के समय एक वकील ने अपशब्द कहे और अदालत ने उनकी पुलिस हिरासत 30 मार्च तक के लिए बढ़ा दी।


कोल्हापुर में रहने वाले इतिहासकार इंद्रजीत सावंत को धमकाने और छत्रपति शिवाजी महाराज व उनके पुत्र संभाजी महाराज के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करने के आरोप में कोरटकर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र पुलिस ने इस सप्ताह की शुरुआत में उन्हें तेलंगाना से गिरफ्तार किया था।

कोल्हापुर पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, “जब उन्हें (कोरटकर) अदालत परिसर से बाहर ले जाया जा रहा था, तब एक वकील ने उन्हें गालियां दीं। हालांकि, शारीरिक हमला नहीं हुआ।”

कोरटकर के खिलाफ 26 फरवरी को भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें उनके और सावंत के बीच फोन पर हुई बातचीत के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच नफरत या दुश्मनी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया था।

इस बातचीत के दौरान कोरटकर ने कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसे सावंत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इसके बाद व्यापक आक्रोश फैल गया और कोरटकर की गिरफ्तारी की मांग की गई।

इससे पहले, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डीवी कश्यप ने उन्हें एक मार्च तक गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया था, जिसके बाद कोल्हापुर पुलिस ने इस अंतरिम संरक्षण को रद्द करने की मांग करते हुए बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया था।

उस समय बंबई उच्च न्यायालय ने कोल्हापुर सत्र न्यायालय से मामले की सुनवाई करने को कहा था।

अठारह मार्च को कोल्हापुर में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी.वी. कश्यप की अदालत ने कोरटकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिससे उनकी गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया।

भाषा जोहेब दिलीप

दिलीप



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