शाहजहांपुर में नाबालिग बहनों से सामूहिक दुष्कर्म के तीन दोषियों को आजीवन कारावास

Ankit
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शाहजहांपुर, 30 सितंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले की एक विशेष अदालत ने दो सगी बहनों से सामूहिक दुष्कर्म के करीब सात वर्ष पुराने मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उन पर जुर्माना भी लगाया है।


सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) दीप कुमार गुप्ता ने सोमवार को ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद पॉक्सो अदालत की विशेष न्यायाधीश अर्पणा त्रिपाठी ने आरोपी जितेंद्र, शिवम तथा बंटू (बदायूं निवासी) को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा 50-50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। तीनों दोषी 25 से 30 वर्ष के बीच की उम्र के बताये गए हैं।

गुप्ता ने घटना के बारे में बताया कि 10 अक्टूबर 2017 को मदनापुर थाना अंतर्गत एक गांव में रहने वाली दोनों सगी बहनें शाम को खेत में शौच के लिए गईं थी। उस समय दोनों की आयु 13 तथा 16 वर्ष थी और इसके बाद आरोपी जितेंद्र, शिवम तथा बंटू उन्हें खींचकर बाजरा के खेत में ले गए।

उन्होंने बताया कि उसके बाद तीनों आरोपियों ने दोनों बहनों के साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया तथा विरोध करने पर 16 वर्षीय बहन के सिर पर तमंचे की नली का प्रहार कर दिया जिससे वह बेहोश हो गई। इसके बाद भी आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया।

गुप्ता ने बताया कि पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर विवेचना पूरी करने के बाद आरोप पत्र दाखिल किया और अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद आज सजा सुनाई।

भाषा

सं, आनन्द, रवि कांत रवि कांत



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