विदेश भेजने के नाम पर भदोही की दलित महिला से ढाई लाख रुपये ठगे

Ankit
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भदोही (उप्र), दो अप्रैल (भाषा) भदोही की एक दलित महिला के पति को विदेश भेजने के नाम पर ढाई लाख रुपये की ठगी करने के एक मामले में यहां की एक विशेष अदालत के निर्देश पर आरोपी व्यक्ति और उसके पिता के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है।


पुलिस अधीक्षक (एसपी) अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि औराई थाना क्षेत्र में खेतल पुर गांव निवासी मैना देवी (30) ने भदोही की विशेष अदालत (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) (एससी/एसटी) में चार मार्च, 2025 को एक याचिका दायर थी।

उन्होंने बताया कि अदालत के निर्देश पर प्रयागराज के करैली थाना अंतर्गत जे. के. नगर निवासी मोहम्मद खालिद (50) और उसके बेटे राजू (25) के विरुद्ध मंगलवार को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318 (2) (धोखाधड़ी), 335 (झूठे दस्तावेज बनाना), 336 (2) (जालसाजी), 316 (2) (विश्वासघात), 352 (शांति भंग करने के इरादे से अपमानित करना) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया।

उन्होंने बताया कि मैना देवी के पति प्रदीप कुमार को विदेश में एसी और कूलर बनाने वाली कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम पर खालिद और उसके बेटे राजू ने अपने खाते में मार्च, 2024 से जनवरी, 2025 के बीच दो लाख रुपये हस्तांतरित करवाए थे।

आरोपियों ने इसके अलावा 50,000 रुपये नकद भी लिए और विदेश जाने के लिए एक फर्जी टिकट दलित महिला के पति को भेजकर वीजा दिलाने के नाम पर 12, जनवरी 2025 को और एक लाख रुपये की मांग की।

मांगलिक ने बताया कि जब मैना देवी ने एक लाख रुपये नहीं देकर पूर्व में दिए गए दो लाख रुपये वापस मांगे तो बाप-बेटे ने खुद को माफिया अतीक अहमद का आदमी बताते हुए पैसा लौटाने से मना कर दिया और महिला को जातिसूचक गालियां दीं।

उन्होंने बताया कि अदालत के आदेश पर मामला दर्ज कर आगे की जांच पुलिस क्षेत्राधिकारी (औराई) को सौंपी गई है।

भाषा सं राजेंद्र शोभना सुरभि

सुरभि



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