नयी दिल्ली, 31 जनवरी (भाषा) वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एफआईयू-आईएनडी) ने शुक्रवार को धनशोधन रोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपने दायित्वों के उल्लंघन के लिए वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति सेवा प्रदाता बायबिट फिनटेक लिमिटेड पर 9.27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।
वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि कंपनी ने धन शोधन रोधक (रिकॉर्ड रखरखाव) नियम, 2005 और एफआईयू-आईएनडी के निदेशक द्वारा जारी परामर्श का उल्लंघन किया है।
वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर (वीडीए-एसपी) के रूप में, बायबिट को पीएमएलए के तहत एक ‘रिपोर्टिंग इकाई’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है और कंपनी ने एफआईयू-आईएनडी के साथ अनिवार्य पंजीकरण हासिल किए बिना भारतीय बाजार में अपनी सेवाओं का विस्तार जारी रखा।
इसमें कहा गया है कि लगातार गैर-अनुपालन के कारण एफआईयू-आईएनडी ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माध्यम से उनकी वेबसाइटो को ब्लॉक कर दिया और उनका परिचालन बंद कर दिया।
बायबिट की लिखित और मौखिक प्रस्तुतियों की गहन जांच के बाद एफआईयू-आईएनडी के निदेशक विवेक अग्रवाल ने बायबिट को विभिन्न उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार पाया।
शुक्रवार के आदेश में, तथा पीएमएलए की धारा 13 के तहत प्राधिकार का प्रयोग करते हुए, यह स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया कि बायबिट पीएमएलए नियमों का उल्लंघन कर रही थी।
भाषा अनुराग अजय
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