राज्यपाल के पास लंबित विधेयकों पर चर्चा के लिए अधिकारियों को बुलाने का अधिकार नहीं: शोभनदेब |

Ankit
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कोलकाता, 10 अप्रैल (भाषा) पश्चिम बंगाल के संसदीय कार्य मंत्री शोभनदेब चट्टोपाध्याय ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्यपाल के पास लंबित विधेयकों पर चर्चा के लिए अधिकारियों को बुलाने का कोई अधिकार नहीं है।


चट्टोपाध्याय ने यह बयान राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस के उस बयान के एक दिन बाद दिया जिसमें राज्यपाल ने कहा था कि उन्होंने अपने पास लंबित कुछ विधेयकों को मंजूरी देने से पहले विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करने का अनुरोध किया है।

मंत्री ने कहा, ‘‘संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्यपाल के पास विधेयकों को अनिश्चित काल तक रोके रखने का अधिकार नहीं है। अगर किसी विधेयक को लेकर कोई कानूनी आपत्ति है, तो राज्यपाल सरकार को पत्र लिख सकते हैं। लेकिन संविधान में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि वह अधिकारियों को बुला सकते हैं या चर्चा कर सकते हैं। मैंने संविधान को कई बार पढ़ा है।’’

भाषा योगेश सुरभि

सुरभि



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