मैनपुरी (उप्र) दो फरवरी (भाषा) मैनपुरी जिले की एक विशेष अदालत ने छह साल की एक नाबालिग बच्ची से बलात्कार के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और उसपर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। एक सरकारी अधिवक्ता ने रविवार को यह जानकारी दी।
शासकीय अधिवक्ता विपिन चतुर्वेदी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम) चेतना चौहान ने सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी शनि उर्फ सन्नू को दोषी ठहराया और 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
चतुर्वेदी ने बताया कि 27 मई 2019 को जिले में बेवर थाना क्षेत्र के एक गांव सन्नू ने बकरियों को चराने ले जा रही छह साल की बच्ची को रोक लिया था और उसके साथ बलात्कार किया था।
उन्होंने बताया कि जब लड़की ने यह आपबीती अपनी मां को बताई, तो पीड़िता के मामा ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जो उसी गांव का था।
पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी करने के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। इसके बाद अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद सजा सुनाई।
भाषा सं आनन्द
राजकुमार
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