मुख्य आरोपी को बुलढाणा से ठाणे लाया गया |

Ankit
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ठाणे (महाराष्ट्र), 26 दिसंबर (भाषा) पुलिस 12 वर्षीय लड़की के अपहरण और उसकी हत्या के मामले के मुख्य आरोपी को महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले से गिरफ्तार कर बृहस्पतिवार सुबह ठाणे लेकर आई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।


अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने लड़की के अपहरण और हत्या के मामले में मुख्य आरोपी विशाल गवली के अलावा उसकी पत्नी एवं एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

उन्होंने बताया कि लड़की का शव मंगलवार को ठाणे जिले में उसके गृहनगर कल्याण के निकट एक गांव में मिला था।

अपराध शाखा के एक अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि विशाल गवली को बुधवार को बुलढाणा के शेगांव से गिरफ्तार किया गया था और उसे बृहस्पतिवार सुबह करीब छह बजे यहां लाया गया।

अधिकारी ने बताया कि औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उसे ठाणे शहर में पुलिस हवालात में रखा गया है।

उन्होंने बताया कि आरोपी को बाद में कल्याण की एक अदालत में पेश किया जाएगा।

अधिकारियों के अनुसार, पुलिस की एक टीम ने विशाल को शेगांव से उस समय पकड़ा, जब वह अपनी पहचान छिपाने के लिए अपनी दाढ़ी बनवाकर सैलून से बाहर निकल रहा था।

एक अधिकारी ने बताया कि बुलढाणा में उसकी चिकित्सकीय जांच की गई, जिसके बाद उसे ठाणे लाया गया।

पुलिस ने बताया कि उस पर कल्याण के कोलसेवाड़ी इलाके से 12 वर्षीय लड़की का अपहरण कर उसकी हत्या करने का आरोप है।

उसने बताया कि हत्या का मकसद अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने अब तक आरोपियों के रिश्तेदारों और मित्रों सहित करीब 10 लोगों से पूछताछ की है।

इससे पहले, पुलिस के एक अधिकारी ने कहा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं और अगर उसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई तो मामले में अन्य कानूनी धाराएं भी जोड़ी जाएंगी।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने अपराध में प्रयुक्त ऑटोरिक्शा भी जब्त कर लिया है।

पुलिस ने बताया कि विशाल कोलसेवाड़ी निवासी है और उसके खिलाफ पूर्व में भी आपराधिक मामले दर्ज हैं।

उन्होंने बताया कि इस मामले में विशाल की तीसरी पत्नी साक्षी गवली और एक अन्य व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है।

बैंक में कार्यरत साक्षी गवली को बुधवार को स्थानीय मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

पुलिस ने बताया कि सोमवार शाम करीब चार बजे लड़की कल्याण शहर में अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी एक अज्ञात व्यक्ति ने उसका कथित तौर पर अपहरण कर लिया था।

लड़की के परिजन ने कई घंटों तक उसकी तलाश करने के बाद सोमवार शाम को कल्याण के कोलसेवाड़ी थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी।

पुलिस ने शुरू में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137 (अपहरण) के तहत प्राथमिकी दर्ज की और लड़की की तलाश शुरू की।

पुलिस ने बताया कि शव मिलने के बाद मामले में बीएनएस की धारा 103 (1) (हत्या) जोड़ दी गई।

भाषा सिम्मी सुरभि

सुरभि



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