भारतीय मूल के व्यक्ति को लड़के के यौन उत्पीड़न के मामले में साढ़े 10 साल की कैद |

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(गुरदीप सिंह)


सिंगापुर, 12 मार्च (भाषा) सिंगापुर में भारतीय मूल के एक व्यक्ति को 2007 में 16 वर्षीय लड़के का यौन उत्पीड़न करने के मामले में साढ़े 10 साल से ज्यादा कारावास की सजा सुनाई गई है।

अभियोजन ने बताया कि रंजीत प्रसाद को अदालत ने अप्राकृतिक यौनाचार का दोषी पाया है।

‘स्ट्रेट्स टाइम्स’ की सोमवार की खबर के मुताबिक, अदालत ने तीन मार्च को अपना फैसला सुनाया और अपराधी को 10 साल छह महीने की सजा सुनाई। व्यक्ति ने 2007 में लड़के के साथ दुष्कर्म किया था।

प्रसाद ने मामले में अपनी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देने का फैसला किया है।

जिला न्यायाधीश जॉन नग ने प्रसाद को सजा सुनाते समय इस बात को ध्यान में रखा कि दोषी ने अपने पद का दुरुपयोग किया है, जो पहले ‘पीपुल्स एसोसिएशन’ (पीए) में युवाओं के साथ काम करता था। पीए यहां सामाजिक सेवाएं संचालित करने वाली एक सरकारी संस्था है।

न्यायाधीश ने कहा कि इन घटनाओं से पीड़ित के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

प्रसाद की इस लड़के से पहली मुलाकात 2007 में पाया लेबर स्थित एक कार्यालय में हुई थी।

दोषी उस समय दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम सामुदायिक विकास परिषदों (सी.डी.सी.) में पी.ए. की सामुदायिक परियोजनाओं का प्रबंधन कर रहा था और दक्षिण पूर्व सी.डी.सी. के युवा नेटवर्क कार्यक्रम की देखरेख कर रहा था।

अपनी गवाही में पीड़ित ने कहा कि वह युवा नेटवर्क में शामिल होने को लेकर उत्साहित था और वह मॉडलिंग भी करता था।

इसके बाद, प्रसाद ने लड़के साथ अपने कार्यालय के शौचालय में और फिर बाद में एक होटल में दुष्कर्म किया।

पीड़ित ने 24 अगस्त 2020 को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

भाषा

नोमान सिम्मी

सिम्मी



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