मुंबई, छह अप्रैल (भाषा) महाराष्ट्र के बीड जिले में एक मस्जिद में विस्फोट के बाद गिरफ्तार किए गए दो लोगों के खिलाफ दर्ज मामले में पुलिस ने ‘आतंकवादी कृत्य’ के लिए गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा लगाई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
ईद-उल-फित्र की पूर्व संध्या पर 30 मार्च को गेवराई तहसील के अर्ध मसला गांव की एक मस्जिद में जिलेटिन की छड़ें फटने से विस्फोट हो गया था। यह घटना कथित तौर पर जुलूस के दौरान दो समूहों के बीच हुए विवाद के बाद घटी, जिसके बाद दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस ने विस्फोट के कुछ ही घंटों के भीतर स्थानीय निवासी विजय राम गव्हाने (22) और श्रीराम अशोक सागड़े (24) को गिरफ्तार कर लिया था।
बीड पुलिस ने शुरू में बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। जांच के बाद अब पुलिस ने बीएनएस धारा 113 (आतंकवादी कृत्य) और यूएपीए की धारा 15, 16 और 18 जोड़ दी हैं।
भाषा योगेश शोभना
शोभना
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