बिहार सरकार ने राज्य में सीएनजी और पीएनजी पर वैट 20 फीसदी से घटाकर 12.5 फीसदी किया

Ankit
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पटना, एक अक्टूबर (भाषा) बिहार सरकार ने मंगलवार को घरेलू उद्देश्यों और मोटर वाहनों के लिए उपयोग की जाने वाली सीएनजी और ‘पाइप्ड नेचुरल गैस’ (पीएनजी) पर मूल्य वर्धित कर (वैट) को 20 प्रतिशत से घटकार 12.5 प्रतिशत करने की घोषणा की।


सरकार ने विनिर्माण औद्योगिक इकाइयों द्वारा उपयोग की जाने वाली पीएनजी पर वैट को 20 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने की भी घोषणा की।

इस आशय का निर्णय मंगलवार को यहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट सचिवालय के अपर मुख्य सचिव (एसीएस) एस सिद्धार्थ ने संवाददाताओं को बताया, ‘‘राज्य मंत्रिमंडल ने घरेलू उद्देश्यों और मोटर वाहनों के लिए उपयोग की जाने वाली सीएनजी और पीएनजी पर वैट को 20 प्रतिशत से घटाकर 12.5 प्रतिशत करने को मंजूरी दे दी है। विनिर्माण औद्योगिक इकाइयों द्वारा उपयोग की जाने वाली पीएनजी पर वैट को 20 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने को भी मंजूरी दी गई।’’

वर्तमान में राज्य में प्राकृतिक गैस पर 20 प्रतिशत की दर से वैट देय है।

उन्होंने बताया कि व्यापारिक एवं उद्योग संगठनों द्वारा अनुरोध किया गया था कि बिहार राज्य में प्राकृतिक गैस पर वैट की दर पड़ोसी राज्यों की तुलना में अधिक है। सरकार ने विचार-विमर्श के बाद शहरी गैस वितरण प्रणाली के माध्यम से बेची जाने वाली प्राकृतिक गैस पर वैट दरें कम करने का निर्णय लिया गया।

उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से न केवल घरेलू/वाणिज्यिक/औद्योगिक इकाइयों को सस्ती गैस मिलेगी, बल्कि पारंपरिक ईंधन से प्राकृतिक गैस में बदलने की प्रक्रिया को भी बढ़ावा मिलेगा।

सिद्धार्थ ने कहा कि इससे प्रदूषण कम होगा और पर्यावरण को भी फायदा होगा। इस संबंध में जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी।

उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने बिहार के मूल निवासी और राज्य से ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने वाले वाणिज्यिक वाहन चालकों के कल्याण के लिए ‘‘मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना-2024’’ के शुभारंभ से संबंधित राज्य परिवहन विभाग के एक प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।

एसीएस ने बताया कि योजना के तहत बिहार के मूल निवासी और यहां से वाणिज्यिक वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करन वाले चालकों का बीमा किया जाएगा और उन्हें प्रशिक्षण, नियमित स्वास्थ्य जांच आदि जैसे कई अन्य लाभ भी मिलेंगे। उन्हें पहले यहां अपना पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद उन्हें विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की जाएगी। किसी भी मृत्यु के मामले में, उनके परिजनों को वित्तीय लाभ और अन्य सुविधाएं मिलेंगी।

इसके अलावा मंत्रिमंडल ने राजगीर में अगामी महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन के लिए हॉकी इंडिया को 10 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी भी दे दी। यह आयोजन हॉकी इंडिया और बिहार सरकार संयुक्त रूप से 11 नवंबर से 20 नवंबर, 2024 तक नवविकसित राजगीर हॉकी स्टेडियम में करेंगे।

महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप देने के लिए बिहार पुलिस मुख्यालय में बिहार के पुलिस महानिदेशक आलोक राज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक भी हुई।

सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप देने के लिए राज्य पुलिस द्वारा एक उच्च समिति का गठन किया गया है। इस प्रतियोगिता में भारत समेत छह अन्य देश चीन, थाईलैंड, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और जापान हिस्सा ले रहे हैं।

भाषा अनवर

धीरज

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