नयी दिल्ली, 19 मार्च (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने प्रतिभूति बाजार में बिना दावे वाली संपत्तियों में कमी लाने और निवेशकों के संरक्षण के लिए डिजिलॉकर के साथ भागीदारी की है।
इस पहल से निवेशकों को दस्तावेज रखने के सरकारी मंच डिजिलॉकर के जरिये अपने डीमैट और म्यूचुअल फंड हिस्सेदारी की जानकारी इकट्ठा करने और उस तक पहुंचने में मदद मिलेगी, जिससे निवेशकों और उनके परिवारों को लाभ होगा।
सेबी के परिपत्र के मुताबिक, इस साझेदारी के तहत डिजिलॉकर उपयोगकर्ता अब अपने डीमैट खातों से अपने समेकित खाता विवरण (सीएएस) के साथ शेयरों और म्यूचुअल फंड यूनिटों की हिस्सेदारी का विवरण प्राप्त कर सकते हैं और उसे संग्रहीत या स्टोर कर सकते हैं।
यह मौजूदा डिजिलॉकर सेवाओं का विस्तार करता है। इससे परिवार के सदस्यों या कानूनी उत्तराधिकारियों को मृतक की वित्तीय संपत्तियों का प्रबंधन अधिक आसानी से करने में मदद मिलती है।
इसके अलावा, डिजिलॉकर प्रणाली मृत्यु प्रमाण पत्र या केवाईसी पंजीकरण एजेंसियों (केआरए) से मिले विवरणों से हासिल जानकारी का उपयोग कर उपयोगकर्ता के खाते की स्थिति को उनकी मृत्यु पर ‘अपडेट’ कर सकता है।
उपयोगकर्ता की मृत्यु के बाद डिजिलॉकर नामांकित व्यक्ति को स्वचालित रूप से एसएमएस और ईमेल के माध्यम से सूचित करेगा।
भाषा अजय अजय प्रेम
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