बलिया में फर्जी आदेश जारी करने के मामले में अदालत के लिपिक समेत दो गिरफ्तार

Ankit
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बलिया, (उप्र) 22 सितंबर (भाषा) बलिया की एक अदालत में फर्जी हस्ताक्षर व कार्यालय की फर्जी मुहर लगाकर रिहाई आदेश के मामले में पुलिस ने यहां कार्यरत एक लिपिक सहित दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।


पुलिस अधीक्षक (एसपी) विक्रांत वीर ने बताया कि मामले की विवेचना के बाद कूटरचित और फर्जी दस्तावेज बनाने में शामिल बलिया के न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय (प्रथम) अदालत के लिपिक सुशील कुमार उपाध्याय और दिव्यांशु गुप्ता को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया और विधिक प्रक्रिया पूरी कर जेल भेज दिया।

उन्होंने बताया कि शहर कोतवाली में न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय (प्रथम) के कार्यालय द्वारा लिखित शिकायत की गयी कि इस अदालत से सरकार बनाम अभिषेक सिंह थाना सहतवार से संबंधित आबकारी अधिनियम के मामले में रिहाई आदेश फर्जी हस्ताक्षर व कार्यालय की फर्जी मुहर लगाकर जारी किया गया है, जबकि वह आदेश कार्यालय से जारी नही है।

उन्होंने बताया कि तहरीर पर गत 23 अगस्त को अज्ञात के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धोखाधड़ी समेत अन्य संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गयी।

एसपी ने बताया कि विवेचना के दौरान लिपिक का नाम सामने आने पर कार्रवाई की गयी।

सहतवार थाना प्रभारी दिनेश पाठक ने बताया कि थाना को कथित रिहाई आदेश पैरोकार के जरिए प्राप्त हुआ। पुलिस को आदेश को देखकर संदेह होने पर सत्यापन कराया गया, जिसके बाद स्पष्ट हुआ कि रिहाई आदेश फर्जी है। इसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ़्तार किया गया।

भाषा सं. आनन्द

प्रशांत

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