बरेली (उप्र), दो फरवरी (भाषा) बरेली जिले की एक विशेष अदालत ने करीब सात वर्ष पूर्व एक सिपाही को ट्रक से कुचलने के आरोपी चालक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। एक सरकारी अधिवक्ता ने रविवार को यह जानकारी दी।
शासकीय अधिवक्ता दिगंबर सिंह ने बताया कि शनिवार को त्वरित न्यायालय (प्रथम) के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने चौपुला पुल पर सिपाही धर्मेंद्र (27) को कुचलने के आरोपी ट्रक चालक रोहित कुमार (45) को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई।
घटना के संदर्भ मे दिगंबर सिंह ने बताया कि नौ मार्च, 2018 की रात 10:45 बजे अमित प्रताप सिंह और उनके रिश्तेदार पुलिसकर्मी धर्मेंद्र की मोटरसाइकिल को चौपुला पुल के पास ट्रक ने टक्कर मार दी थी। दुर्घटना में अमित छिटककर दूर जा गिरे, जबकि ट्रक धर्मेंद्र को मोटर साइकिल समेत 50 कदम घसीटता ले गया। अमित चीखते रहे, इसके बावजूद पीलीभीत निवासी चालक रोहित ने ट्रक आगे बढ़ा दिया था, जिससे धर्मेंद्र की मौत हो गई।
शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना पूरी करने के बाद मामले में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद चालक रोहित को उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
भाषा सं आनन्द शफीक
शफीक